भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कोर्ट में पेश होने के आदेश

भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कोर्ट में पेश होने के आदेश

ब्यूरो

Posted no : 20/03/2024

 

नई दिल्ली।
भ्रामक विज्ञापन के मामले पर योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ गई है। अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के जवाब दाखिल करने में नाकाम रहने पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हमारे आदेश से अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रामदेव की पैरवी की।

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