हल्द्वानी हिंसा: मास्टरमाइंड समेत 9 की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने NBW किया जारी


ब्यूरो
Posted no : 15/02/2024
हलद्वानी।
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ लोगों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सिविल कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है।
बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में पुलिस ने तीन मामले दर्ज किए थे। जिसमें 18 लोग नामजद थे। इनमें से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार चल रहे मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू हो गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत मजिस्ट्रेट जांच करेंगे।
विवादित स्थान पर शुरू हुई पुलिस चौकी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद बनभूलपुरा के मलिक के बगीचे नाम के उसे विवादित जगह पर पुलिस चौकी बना दी गई है जिस जगह पर अवैध मजार को हटाने के दौरान उपद्रव और हिंसा हुई थी। मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस स्थान पर थाना बनाने का ऐलान किया था। हालांकि थाना बनने तक यहां बनभूलपुरा पुलिस चौकी बना दी गई है।