उत्तराखंड में बाहरी लोगों का जमीन खरीदना होगा मुश्किल, मुख्यमंत्री ने कहा हम लाएंगे भू कानून
ब्यूरो
Posted no : 27/09/2024
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले बजट सत्र में भू-कानून लाने के लिए प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीद कर इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जिस किसी ने भी ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, लेकिन उस भूमि का उपयोग बताए गए उद्देश्य में लिए नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार किया जा रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जायेगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि भूमि क्रय संबंधी नियमों में वर्ष 2017 में जो बदलाव किए गए थे, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। (जैसे 12.5 एकड़ की अधिकतम सीमा को खत्म कर देना, जो अनुमति शासन स्तर पर मिलती थी उसके लिए जिले के अधिकारियों को अधिकृत कर देना आदि)। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राविधानों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो इन प्राविधानों को समाप्त कर दिया जाएगा।