हरिद्वार जिला प्रशासन ने लाइसेंसी शस्त्र धारकों को दिए ये निर्देश, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

हरिद्वार जिला प्रशासन ने लाइसेंसी शस्त्र धारकों को दिए ये निर्देश, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

ब्यूरो

Posted no : 13/04/2025

 

हरिद्वार।
हरिद्वार जिले में लाइसेंसी हथियारों के शौकीनों को जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। डीएम ने दो से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने वाले शस्त्र धारकों को तीसरे शास्त्र का लाइसेंस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ समय से जिले में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की घटना बढ़ी हैं, वहीं जनवरी में खानपुर में पूर्व विधायक प्रणाम सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच हुई फायरिंग का मामला भी काफी चर्चा में रहा।

जिसके बाद डीएम ने इस पर सख्ती दिखाई है। डीएम का कहना है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक 2019 से पहले एक व्यक्ति को तीन शास्त्रों के लाइसेंस की अनुमति थी। लेकिन वर्तमान में कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है। निर्देशों को ना मानने वाले शस्त्र धारकों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे।

ब्यूरो

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