चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उत्पीड़न के आरोपों में जिला जज निलंबित

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उत्पीड़न के आरोपों में जिला जज निलंबित

ब्यूरो

Posted no : 05/01/2024

 

नैनीताल।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के उत्पीड़न के आरोप में रुद्रप्रयाग के जिला जज अनुज कुमार संगल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्टर (विजिलेंस) रहते हुए अपने अधीनस्थ कार्यरत रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का उत्पीड़न करने का आरोप है। इससे त्रस्त होकर कर्मचारियों ने जहर का सेवन भी कर लिया था। निलंबन की अवधि में जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली में संबंध रहेंगे।

हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की और से निलंबन का आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जज अनुज कुमार संगल के खिलाफ कुछ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

ये थे जज पर आरोप

शिकायतकर्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आरोप लगाए थे कि जज संगल पर रोजाना डांट फटकार कर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी कराई गई। साथ ही कर्मचारी के अर्जित अवकाश को मंजूरी की प्रक्रिया में देरी करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया गया।

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