नई दिल्ली।
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। अवमानना के नोटिस पर कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए योग गुरु और आयुर्वेदाचार्य को शीर्ष कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दोनों की माफी को दिखावटी बताया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि माफी महज जुबानी जमा खर्च और दिखावा है। आप दोनों ने पूरी तरह से अवज्ञा की है। कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर एक सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *